करोड़ों की संपत्ति के मालिक है राकेश टिकैत, आंदोलन के बीच भी फल-फूल रहा कारोबार

 



नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं। टिकैत उन किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या जो कर्ज से परेशान होकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं। आज भारत में किसानों की गरीबी किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार बैठते हैं। देश में 50 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनपर करीब एक लाख रूपये का कर्ज है।

किसानों की औसत कमाई के बारे में बात करें तो ये केवल 6400 रूपये हैं। साल 2019 में 10 हजार किसानों ने आत्महत्या की। 76 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो अब खेती छोड़ना चाहते हैं। गांवों में सिर्फ 1 प्रतिशत युवा ही ऐसे हैं, जो किसान बनना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि, इन गरीब किसानों के हक़ की लड़ाई करने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की संपत्ति कितनी है? क्या वह भी इन किसानों की तरह गरीब हैं या बड़े साम्राज्य के मालिक है?

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 तो हम आपको बता दें कि, राकेश टिकैत करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। चार राज्यों में उनकी संपत्ति फैली हुई है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र।  एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश के 13 शहरों में संपत्ति है, जिनमें मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रूड़की, हरिद्वार और मुंबई शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक़ राकेश टिकैत करेब 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।

राकेश टिकैत भले ही करीब दो महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, बावजूद इसके उनका कारोबार फल-फूल रहा है। खेत तो टिकैत के साम्राज्य का एक भाग है। दूसरे भाग में बहुत सारे कारोबार हैं. ये वो कारोबार हैं, जिसके लिए किसान नहीं, बल्कि नेता बनना पड़ता है। पेट्रोल पंप, शोरूम, जमीन, ईंट-भट्टे और भी कई तरह के कारोबार है।  

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 राकेश टिकैत के गृहस्थ जीवन की बात करे तो, उनकी शादी 1985 में सुनीता देवी से हुई थी। उनका एक बेटा और दो बेटियां है। टिकैत की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। राकेश टिकैत ने गैरकानूनी रूप से हिरण पाल रखा है। भारत मे हिरण सहित किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर बंद करना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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